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गौर सौन्दर्यम सोसायटी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आदेश: मंदिर की घंटी पर लगाई पाबंदी

गौर सौन्दर्यम सोसायटी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आदेश: मंदिर की घंटी पर लगाई पाबंदी

नोएडा – नोएडा के गौर सौन्दर्यम सोसायटी को हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश के तहत, सोसायटी के मंदिर में बजने वाली घंटी पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश:

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोसायटी के निवासियों की ओर से की गई शिकायतों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। शिकायतों में बताया गया था कि मंदिर की घंटी की आवाज़ आसपास के निवासियों के लिए अत्यधिक विघ्नकारी साबित हो रही है, विशेषकर सुबह और रात के समय। यह स्थिति ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है और इसके प्रभाव से स्थानीय लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

आदेश की प्रमुख बातें:

  1. घंटी की आवाज़ पर नियंत्रण: आदेश के अनुसार, मंदिर की घंटी की आवाज़ को निर्धारित ध्वनि स्तर के भीतर सीमित किया जाएगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन को घंटी बजाने के समय और अवधि को नियंत्रित करने की सलाह दी गई है, ताकि आवाज़ का दायरा और प्रभाव कम हो सके।
  2. ध्वनि मापक उपकरण की स्थापना: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोसायटी में ध्वनि मापक उपकरण स्थापित करने की सलाह दी है, ताकि घंटी की आवाज़ की निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित मानक का पालन हो रहा है या नहीं।
  3. समाज के साथ संवाद: आदेश में यह भी कहा गया है कि मंदिर प्रबंधन और सोसायटी के निवासियों के बीच संवाद स्थापित किया जाए। इस प्रक्रिया के तहत, निवासियों की चिंताओं को सुनना और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाने की उम्मीद की जा रही है।
  4. अनुपालन की रिपोर्ट: आदेश के पालन की निगरानी के लिए सोसायटी को एक अनुपालन रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित अंतराल पर सौंपनी होगी। यह रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि आदेश के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

सोसायटी के निवासियों की प्रतिक्रिया:

सोसायटी के निवासियों ने इस आदेश का स्वागत किया है, और वे इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं जो सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा। निवासियों का कहना है कि मंदिर की घंटी की आवाज़ को नियंत्रित करने से ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी और एक शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होगा।

मंदिर प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

मंदिर प्रबंधन ने भी इस आदेश को स्वीकार कर लिया है और वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। प्रबंधन का कहना है कि वे सोसायटी के निवासियों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं और सुनिश्चित करेंगे कि घंटी बजाने की प्रक्रिया को सभी मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाए।

गौर सौन्दर्यम सोसायटी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया यह आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और समाज के सभी सदस्यों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। यह आदेश यह दर्शाता है कि ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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