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UP में जमानत पर रिहा हुए रेप केस के आरोपी ने पीड़िता को किया अगवा, 22 दिन बाद भी सुराग नहीं

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जमानत पर रिहा हुए रेप केस के आरोपी ने जेल से निकलते ही फिर से पीड़िता को अगवा कर लिया. मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से सामने आया है. अगवा हुई बच्ची के पिता ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है. जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. पुलिस ने बताया कि नाबालिग के अगवा होने की शिकायत 5 फरवरी को दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. हालांकि अभी तक अगवा हुई बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका है. 22 दिन बाद भी अगवा हुई लड़की का सुराग नहींपुलिस के अनुसार अगवा हुई बच्ची के पिता ने 5 फरवरी को दर्ज कराई अपनी शिकायत में आसिफ खान उर्फ छोटे बाबू पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया है. पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी आसिफ खान 22 वर्ष का बताया गया है. 5 फरवरी को दर्ज हुई पुलिस शिकायत के आज 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अगवा हुई लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. आरोपी आसिफ पहले भी उसी लड़की के साथ रेप केस में जेल जा चुका है. जमानत पर निकलते ही आरोपी ने पीड़िता को अगवा कर लिया. पुलिस ने बताया कि भदोही जिले में 17 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद पीड़िता का कथित तौर पर फिर से अपहरण कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किशोरी को पांच फरवरी को अगवा कर लिया था और फिलहाल उसका पता नहीं लगाया जा सका है.भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायतएक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि किशोरी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि आसिफ खान उर्फ छोटे बाबू (22) ने पांच फरवरी को उसकी बेटी को अगवा कर लिया. अधिकारी के मुताबिक, शिकायत के आधार पर गोपीगंज थाने में बुधवार रात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (बहला-फुसलाकर या धोखे से अगवा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.2023 में अगवा कर किया था रेप, फिर गया था जेलपुलिस के अनुसार, आरोपी ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में किशोरी को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसने बताया कि आरोपी के चंगुल से छुड़ाई गई किशोरी ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.पुलिस के मुताबिक, आरोपी मामले में आठ महीने तक जेल में रहा था, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी. भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गोपीगंज के चूड़ीहार मोहल्ले का रहने वाला आरोपी पहले से ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे का सामना कर रहा है.उन्होंने बताया कि किशोरी के परिजन पांच फरवरी से उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जब इसमें कोई सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

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