पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कल सुना सकता है फैसला
1 min readपुलिस ने शुरुआत में महज लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था, लेकिन जब ये बात सामने आई कि आरोपी शराब के नशे में था तो मामला गंभीर हो गया. शुरुआत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने आरोपी को महज़ 14 घंटे के अंदर बेल दे दी थी, जिसमें 100 शब्दों का निबंध ,समाज सेवा’ और ‘पढ़ाई पर ध्यान देने’ जैसी शर्तें थीं.