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दिल्ली चुनाव से पहले CM आतिशी को बड़ी राहत, कोर्ट ने BJP नेता का मानहानि केस किया खारिज

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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले CM आतिशी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की अदालत ने आम आदमी सरकार की मुखिया आतिशी के खिलाफ BJP नेता की ओर से दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि मामले में आतिशी को जारी समन को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि AAP नेता की टिप्पणी समग्र रूप से विपक्षी पार्टी के खिलाफ थी. उनका बयान किसी संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ नहीं था.मामला पिछले साल अप्रैल का है. तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में रहते हुए आतिशी ने आरोप लगाया था कि BJP से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें और AAP के दूसरे नेताओं को पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने के लिए संपर्क किया था. आतिशी ने दावा किया है कि 21 AAP विधायकों से BJP ने संपर्क किया था, जिसने उनमें से प्रत्येक को BJP खेमे में जाने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी. BJP नेता प्रवीण कपूर ने दायर कराया था केसAAP विधायकों पर खरीद-फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी समेत अन्य AAP नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आतिशी के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था.28 मई 2024 को आतिशी को जारी हुआ था समनमजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई 2024 को मामले में आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को मामले में आरोपित के रूप में तलब नहीं किया था. 23 जुलाई को समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद आतिशी को जमानत दे दी थी.सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर लगाई थी रोकइस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री ने BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत से जारी समन के खिलाफ सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

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