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‘अभिनेता होने के कारण इसे नहीं छीना जा सकता…’ : अल्लू अर्जुन को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘पुष्पा 2′ के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि अल्लू अर्जुन को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है और अभिनेता होने के कारण इसे नहीं छीना जा सकता.जेल सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद अभिनेता को जेल में ही रात गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी.सूत्रों ने बताया कि यदि जमानत की प्रति प्राप्त भी हो जाती है तो उसकी जांच करनी होगी और शुक्रवार को रिहाई संभव नहीं होगी. ऐसे में अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह ही जेल से बाहर आ सकेंगे.इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने अभिनेता को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया. अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में आज ही हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया था.चार दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे. उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था.अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. शुक्रवार को स्थानीय अदालत द्वारा अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी.

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